ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त शैक्षणिक, व्यावसायिक योग्यता और अतिथि शिक्षक अनुभव ही मान्य, अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर जारी किया गया स्पष्टीकरण..
भोपाल@साबिर खान fm
मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परीक्षा परिणाम के बाद नियुक्तियों को लेकर सामने आई विभिन्न खबरों और अभ्यर्थियों की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है।
संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2025 में विज्ञापित नियमों का अक्षरशः पालन किया गया है और भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया।
जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि परीक्षा के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ-साथ अतिथि शिक्षक अनुभव ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक प्राप्त होना अनिवार्य था। इसके बाद अर्जित की गई योग्यता या अनुभव को मान्य नहीं माना जाएगा।
लोक शिक्षण संचालनालय ने नियम पुस्तिका की कंडिका 12.7 का भी उल्लेख करते हुए बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आवश्यक योग्यताओं और वांछित अतिथि शिक्षक अनुभव का होना अनिवार्य था। इस प्रावधान में बाद में कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं किया गया है।
संचालनालय ने यह भी कहा है कि कुछ समाचार पत्रों और अभ्यर्थियों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि भर्ती नियमों में विज्ञापन जारी होने के बाद बदलाव किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। विभाग ने इन दावों को निराधार बताते हुए कहा कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार ही संपन्न की गई है।
इसके साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय ने कहा है कि यदि किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थी समूह को अभी भी किसी प्रकार का संदेह है, तो वे कार्यालयीन समय में संचालनालय पहुंचकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभाग ने अपनी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट बताते हुए सभी संबंधित पक्षों से तथ्यों के आधार पर जानकारी लेने की अपील की है।






























