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बाल एवं कुमार श्रम ( प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2018 के अन्तर्गत जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति की बैठक कलेक्टर डॉ पंकज जैन की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई।
धार@साबिर खान
बैठक में कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति डॉक्टर जैन द्वारा उपस्थित समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं अशासकीय सदस्यों को जिले में होटल, रेस्टॉरेन्ट, गैराज, जूस सेन्टर आदी कही भी बाल श्रमिकों के नियोजन पाये जाने की स्थिति में पुलिस स्टेशन अथवा चाईल्ड लाईन हेल्पलाईन नम्बर 1098 एवं श्रम विभाग को सूचित करने के निर्देश दिये गये। साथ ही श्रम निरीक्षकों को बाल श्रम से संबंधी जानकारी की स्थिति में बाल श्रम नियोजनकर्ताओं के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधान अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पाये गये बाल श्रमिकों के पुनर्वास किये जाने संबंधी सख्त निर्देश दिये । बैठक में बताया गया कि बाल एवं कुमार श्रम ( प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2016 की धारा 3 के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालक / बालिका का नियोजन प्रतिबंधित हैं एवं धारा 3 ए के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर का खतरनाक उद्योगों में नियोजन प्रतिबंधित है। बाल अथवा किशोर को कार्य पर रखे जाने पर 20 हजार से 50 हजार रुपए तक जुर्माना अथवा छः माह से दो वर्ष तक कारावास अथवा दोनो से दण्डित किया जाना प्रावधानित है। इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर जैन द्वारा जन-जागरण की दृष्टि से कारखानो, निर्माण कार्य-स्थल, होटल, बस स्टेण्ड आदि स्थानों पर अधिनियम के दण्डनीय प्रावधानों से संबंधी सूचना प्रदर्शित किये जाने, बैनर पोस्टर, दीवार लेखन फ्लेक्स आदि का उपयोग कर प्रचार प्रसार के निर्देश दिये गये । बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत केएल मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।






























