सरपंच -पूर्व सरपंच के मारपीट विवाद में हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका, पहले से जमानत पर थे वर्तमान सरपंच व अन्य आरोपी, हाईकोर्ट ने दिये समर्पण करने के आदेश, नोहटा पुलिस ने सामान्य धाराओं में किया था मुकदमा दायर मेडिकल के आधार पर बड़ी थी धाराएं, फिलहाल फरार चल रहे हैं सरपंच व सभी 06 आरोपी।
दमोह@चतुर्भुज बिट्टू दुबे
थाना नोहटा ग्राम झरौली के वर्तमान सरपंच पप्पू उर्फ दशरथ लोधी ने अपने पांच साथियों क्रमशः अन्नू उर्फ अनरथ, इन उर्फ देवीसिंह, सचिन,राजा सींग, व जुगराज के साथ मिलकर पूर्व सरपंच देवी सींग की पत्नी जया बाई को पंचायत टैंकर का पानी भरने के विवाद को लेकर ज्याबाई, पूर्व सरपंच की पुत्री साधना एवम पूर्व सरपंच के भाई लाल सींग पर 14 मार्च को जानलेवा हमला कर दिया था जिसकी थाना नोहटा में रिपोर्ट भी पंजीबद्ध हुई थी किन्तु इलाज के दौरान जयबाई को सिर में फ्रेक्चर व लाल सींग को पसली में फ्रैक्चर पाया गया था जिसके चलते पुलिस को मामले में 326 का इजाफा करना पड़ा पूरे मामले में मजेदार बात ये रही के पुलिस से सांठगांठ कर वर्तमान सरपंच ने आहत पक्ष के बिना मेडिकल के दस्तावेज पेश करवाये न्यायालय से जमानत करवा ली थी किन्त मेडिकल रिपोर्ट आने पर धाराओं के इजाफा होने पर फरार हो गए गिरफ्तारी से बचने अग्रिम जमानत याचिका दमोह न्ययालय में प्रस्तुत की आहत पक्ष के अधिवक्ता मनीष नगाइच ने बतया के आरोपीगण द्वारा निचले अदालत में तथ्य छिपाए जाने व मेडिकल में गंभीर चोटें आने के आधार पर दमोह न्यायालय व हाईकोर्ट ने वर्तमान झरौली सरपंच व उनके परिजनों की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त करते हुए हाईकोर्ट ने आरोपीगण को समर्पण करने की बात अपने आदेश में की है।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता मनीष नगाइच का कहना है चूंकि घटना में जय बाई को सिर के मार्मिक हिस्से में फ्रैक्चर व आहत को पसली में फ्रैक्चर आया है ऐसी स्थिति में मामले में 307 हत्या के प्रयास की धाराओं का इजाफा होना चाहिए।






























