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कृषि उपज मंडी के भारसाधक अधिकारी एवं एसडीएम श्री मिलिंद ढोके और सचिव श्री केडी अग्निहोत्री के निर्देशन में स्थानीय उड़नदस्ता दल गुरूवार को कृषि उपज मंडी में वाहनों के निरीक्षण करने पहुंचा।
खरगोन@टीम भारतीय न्यूज़
निरीक्षण के दौरान दल ने कृषि उपज मंडी से 100 क्विंटल गेहूं से भरा वाहन बिना अनुज्ञा पत्र के परिवहन कर महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। उड़नदस्ता दल द्वारा वाहन क्रमांक एमपी 10 एच 0744 को पकड़ कर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 (6) के उल्लंघन से मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 (4) के तहत पाँच गुना शुल्क के मान से 15 हजार रूपये, निराश्रित शुल्क 400 रूपये तथा प्रशमन शुल्क 3 हजार रूपये सहित कुल 18 हजार 400 रूपये की राशि वसूल की है।






























