धार जिलें को अपराध मुक्त रखने के उद्देष्य से लम्बे समय से विभिन्न थानों के महिला संबंधी अपराधों में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक जिला धार श्री आदित्य प्रताप सिंह ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार श्री देवेन्द्र पाटीदार के निर्देशन में समस्त एसडीओपी/सीएसपी महोदय के साथ-साथ सायबर क्राईम ब्रांच धार प्रभारी संतोष कुमार पाण्डेय को आवष्यक दिशा निर्देश जारी कर उचित कार्यवाही हेतु लगाया गया था।
धार@टीम भारतीय न्यूज़
इसी तारतम्य में कल दिनांक 02.06.2021 को सायबर क्राईम ब्रांच धार टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना धरमपुरी के अपराध क्रमांक 104/21 धारा 363, 366(ए), 376, 376(2)(एन), 344, 34 भादवि में फरार नामदर्ज आरोपी महेन्द्र पिता रामाधर विश्वकर्मा निवासी ग्राम माजरकुई जिला सिहोर, धार में रतलाम रोड़ स्थित पुराने आर.टी.ओ. आफिस के पास घूम रहा है।
मुखबिर की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। सायबर क्राईम ब्रांच प्रभारी संतोष कुमार पाण्डेय, आर. शुभम शर्मा, आर. आदर्श सिंह रघुवंशी, आर. विवेक पांचाल व आर. राहुल जायसवाल ने धार स्थित पुराने आर.टी.ओ. आफिस के पास से मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए का एक व्यक्ति को पकडा, जिसका नाम पता पूछते उसने अपना नाम महेन्द्र पिता रामाधर मालवीय उम्र 49 साल निवासी ग्राम माजरकुई थाना रेहटी जिला सिहोर हाल मुकाम 107 मगजपुरा थाना कोतवाली जिला धार का होना बताया।
आरोपी थाना धरमपुरी के अपराध क्रमांक 104/21 धारा 363, 366(ए), 376, 376(2)(एन), 344, 34 भादवि में नामदर्ज आरोपी था, जिसकी गिरफ्तारी के थाना धरमपुरी पुलिस ने भरसक प्रयास किए, परंतु आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर रहा। पुलिस अधीक्षक धार महोदय ने आरोपी महेन्द्र की गिरफ्तारी पर 3,000/- रू. का इनाम घोषित किया था। अपराध सदर में आरोपी से पूछताछ करते उसने अपना जुल्म स्वीकार कर लिया, सबब आरोपी महेन्द्र के विषय में थाना प्रभारी धरमपुरी श्री लोकेश भदौरिया को जानकारी दी गई। थाना धरमपुरी टीम द्वारा आरोपी महेन्द्र को मौके से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
आरोपी महेन्द्र द्वारा घटित अपराध का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-
दिनांक 17.03.2021 को फरियादी सौदान पिता गंगाराम चौहान निवासी देवलरा ने थाना धरमपुरी आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी बडी बेटी यशोदा उम्र 17 साल जो बड़वानी में पोलेटेक्निक कालेज में पढती है। छुट्टी में अपने घर देवलरा आई थी, 15.03.2021 को रात से अपने घर से कही चली गई है, मुझे(फरियादी) को शंका है कि कोई अज्ञात युवक फरियादी की बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना धरमपुरी में अपराध क्रमांक 104/21 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान धरमपुरी पुलिस ने एक व्यक्ति व युवती को पकड़ा था। युवती ने उस युवक पर बहला फुसलाकर भगाने एवं जबरजस्ती शादी करने का आरोप लगाया था। तब धरमुपरी पुलिस में उपरोक्त केस में उस युवक व अन्य साथी के विरूद्ध भी केस पंजीबद्ध किया था। महेन्द्र उस केस में युवक का सहभागीदार बताया जा रहा है।धरमपुरी थाने में पदस्थ एवं प़करण सदर की विवेचक उपनिरी० प्रमिला जमरे द्वारा आरोपी सदर को गिरफ्तार कर पूँछताँछ की जा रही है..।






























