जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के माध्यम से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की।
धार@टीम भारतीय न्यूज़
धारा_144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धार जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में 26 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत धार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 14 अप्रैल को रात्रि 8:00 बजे से 26 अप्रैल की प्रातः 6:00 बजे तक “कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। शादी समारोह में 50 व्यक्ति तथा शवयात्रा में 25 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में 25 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।
जिला दंडाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि इन गतिविधियां जिन्हें “कोरोना कर्फ्यू” में प्रतिबंध से छूट रहेगी । इनमें अन्य राज्य एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इन्शोरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं। केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलेवरी के लिये), रेस्टोरेंट (केवल टेक होम डिलिवरी के लिये) पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम (ATM), दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले औद्योगिक इकाईयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा / तैयार माल उद्योगों के अधिकारियों / कर्मचारियों का आवागमन, एम्बुलैंस, फायर बिग्रेड टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस होम डिलीवरी सेवाएं दूध, एकत्रीकरण / वितरण के लिये परिवहन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों का शासकीय किया जा रहा आवागमन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन कन्सट्रक्शन गतिविधियाँ (यदि मजदूर कन्सट्रक्शन कैम्पस / परिसर में रूके हो), कृषि संबंधी सेवाएं (जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद्य, बीज, कीटनाशक दवाएँ, कस्टम हायरिंग सेन्टर्स, कृषि यंत्र की दुकानें आदि), परीक्षा केन्द्र में आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण, अस्पताल / नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक / कर्मी। राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबन्धु , बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक, IT कम्पनियों, BPO / मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स, अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण के साथ), होटल (केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ) गतिविधियों में छूट रहेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा । इसके सम्बन्ध में शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा।





























