धार जिले में धरमपुरी के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश पीठासीन अधिकारी राजेश नन्देश्वर महोदय की न्ययालय ने अभियोजन पक्ष के साक्षियों की गवाही से सहमत होते हुए आरोपी लखन पिता रमेश अजनारे उम्र 25 वर्ष जाती भील निवासी ग्राम बोरावा थांना कसरावद जिला खरगोन को भारतीय दंड सहिता की धारा 366,में पाँच साल सश्रम कारावास व 2000₹ का अर्थदण्ड,धारा 376(2)(एन) में दस साल की सश्रम कारावास व 5000₹ का अर्थदण्ड तथा 5 (एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालको का सरक्षण अधिनियम 2012 में दस साल सश्रम कारावास व 5000₹ का अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
धरमपुरी@सय्यद जफर अली
आरोपी द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2016 को धामनोद थांना क्षेत्र के कुम्हार गड्ढे से कक्षा 9वि में पड़ रही नाबालिग लड़की जिसे आरोपी रात्रि 2 बजे घर से ले गया था, जिसके बाद फरयादी ने अपनी पुत्री को आस पास तलाशा नही मिलने पर धामनोद थाने पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई,अभियोक्त्रि को धामनोद पुलिस ने तफ़्सीर के दौरान आरोपी लखन पिता रमेश अजनारेसे गवाहों के समक्ष अभियोक्त्रि को दस्तयाब किया गया, धामनोद पुलिस ने और जाँच अधिकारियों ने उक़्त अपराध का अनुसंधान पूर्ण कर चालन को धरमपुरी न्यायालय में प्रस्तुत किया था,प्रकरण में आरोपी जमानत पर रहा,महिला डॉक्टर श्रीमती सुरेखा जैन द्वारा अभियोक्त्रि का मैडिकल परीक्षण किया गया तथा अन्य 6 गवाहों का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराए,साक्षियों के बयानों के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई गई,अभियोजन थाने की और से प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त विशेष लोक अभियोजक श्री मिमरोठ ए.डी.पि.ओ. व लोक अभियोजक श्री शाहिद खान के द्वारा की गई।

































