धार, मनावर और सरदारपुर में कार्रवाई; 521 लीटर धौलपुर फ्रेश देसी घी और 156 किलो श्रीकंचन घी जब्त…
धार@साबिर खान fm
धार जिले में मिलावटी दूध, घी और दूध से बने खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान जारी है। कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के निर्देश और आयुक्त खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश के आदेशानुसार विभागीय टीम द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत धार, मनावर और सरदारपुर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में घी जब्त किया गया है।
धार में 407 लीटर घी जब्त
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मला सोमकुंवर, श्री आर.जी. माऊटा और श्री सुभाष खेडकर की टीम ने धार स्थित गिरिराज ट्रेडर्स का निरीक्षण किया। यहां प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर पुरुषोत्तम दास गुप्ता से विक्रय के लिए उपलब्ध धौलपुर फ्रेश देसी घी की अलग-अलग पैकिंग के 5 नमूने लिए गए।
कार्रवाई के दौरान टीम ने 407 लीटर घी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 लाख 61 हजार रुपये है, जब्त किया।
मनावर में भी कार्रवाई
इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मनावर स्थित धौलपुर देसी घी के थोक विक्रेता गोल्टी टी एजेंसी का निरीक्षण किया। यहां प्रोपराइटर विनोद पाटीदार से धौलपुर फ्रेश देसी घी की अलग-अलग पैकिंग के 7 नमूने लिए गए।
जांच के दौरान 102 लीटर घी जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 82 हजार 842 रुपये बताई गई है।
सरदारपुर क्षेत्र में श्रीकंचन और चन्द्रकमल घी जब्त
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने राजगढ़ तहसील अंतर्गत सरदारपुर स्थित नवकारश्री ट्रेडर्स का भी निरीक्षण किया। यहां विक्रय के लिए उपलब्ध श्रीकंचन घी, निर्माता सिद्ध फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, सोनकच्छ, जिला देवास के 2 नमूने लिए गए।
इसके साथ ही 156 किलो श्रीकंचन घी, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 15 हजार 635 रुपये है, जब्त किया गया। टीम ने चन्द्रकमल देसी घी का 200 ग्राम नमूना भी लिया और 15 लीटर घी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8 हजार 500 रुपये है, जब्त किया।
कुल 4.59 लाख रुपये का घी जब्त
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार तीनों स्थानों पर की गई कार्रवाई में कुल 521 लीटर धौलपुर फ्रेश देसी घी और 156 किलो श्रीकंचन घी सहित कुल 4 लाख 59 हजार 477 रुपये मूल्य का घी जब्त किया गया है।
अधिकारियों द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विभाग की इस कार्रवाई के बाद अब जांच रिपोर्ट पर नजर रहेगी। यदि नमूनों में मानकों के विपरीत अथवा मिलावट की पुष्टि होती है, तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।






























