कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में आगामी दिपावली के त्यौहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।
धार@टीम भारतीय न्यूज़
इसी क्रम में शनिवार को धरमपुरी तहसील के धामनोद में मंडी रोड स्थित अनमोल मिलन कैटरिंग एवं कैटरिंग सर्विसेज के द्वारा गुजरात से खरीदा गया बजरंगी रजवाडी स्वीट, 10 किलो भारती के पैकिंग के पैक को खोलकर तथा V3 शिव पारवती ब्रांड जीरा, 01 किलो पैक के नमूने जॉच हेतु लिए गए. मौके पर शेष बजरंगी रजवाडी स्वीट के 268 किलो एवं 315 किलो v3 शिव पारवती ब्रांड जीरा जप्त किया गया। क्युकी अनमोल मिलन कैटरिंग एवं कैटरिंग सर्विसेज के रोहित पिता कल्याणमल गर्ग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत खाद्य पंजीयन नहीं पाया गया। मंडी रोड धामनोद पर ही सवारिया ट्रेडर्स के मोहन रामजी गुर्जर से कृष्णा देलिसीयस स्वीट, 10 किलो भारती के पैकिंग के पैक को खोलकर तथा थे स्वीट कंपनी ब्रांड वाइट कोकोनट बर्फी के नमूने लिए गए है। मौके पर 58 किलो कृष्णा देलिसीयस स्वीट जप्त किया गया। उक्त बजरंगी रजवाडी स्वीट एवं कृष्णा देलिसीयस स्वीट और वाइट कोकोनट बर्फी के निर्माण में वनस्पति एवं पाम तेल का उपयोग किया गया है। इसके बाद ग्राम बिखरोन, तहसील धरमपुरी स्थित गणेश आयल मिल से संजीवनी फिल्टर्ड मूंगफली तेल एवं नमकीन सेव के नमूने लिए गए है। गणेश आयल मिल के हिमांशु पाटीदार के पास नमकीन निर्माण के लिए खाद्य पंजीयन नहीं पाया गया। लिये गये सभी नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला जॉच हेतु भेजे गये है। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानो के अन्तर्गत की जाएगी। कार्यवाही मे खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अभिहित अधिकारी सचिन लौगरिया, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी निर्मला सोमकुंवर एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेष गुप्ता और खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर. जी. माऊटा मौजूद रहे।






























