पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर (ग्रामीण) जोन इन्दौर के श्री राकेश गुप्ता एवं उप पुलिस महानिरीक्षक निमार रेंज खरगोन श्री तिलक सिंह द्वारा जिले में हो रही लूट, डकेती, चोरी व धोखाधड़ी आदि के संबंध मे त्वरित कार्यवाही कर उचित वैधानिक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था।
खरगोन@टीम भारतीय न्यूज
जिसके परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री सिद्धार्थ चौधरी द्वारा जिला खरगोन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री नीरज चोरसिया व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री जितेंद्र सिंह पँवार के मार्गदर्शन मंे समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं समस्त थाना प्रभारियों को प्रथक से अधिक से अधिक कार्यवाही कर पीड़ितों को न्याय दिलाने व अपराधियों को पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया था।
जिसके परिणाम स्वरूप अनुविभागीय अधिकारी बड़वाह श्री विनोद दीक्षित के नेतृत्व मे थाना बेड़िया की ट्रेक्टरांे एवं ट्रालियों को कंपनियों मंे अटैच करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के सदस्यांे गिरफ्तार करने मंे बड़ी सफलता प्राप्त की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण
11 नवंबर 2021 को थाना बैडिया पर फरियादी महेश करोडा पिता गजांनद करोडा जाति गुर्जर निवासी बडगांव ने बताया की मेरा न्यु हालैण्ड कंपनी का एक ट्रैक्टर, गोविंद नायक निवासी कातोरा का न्यु हालैण्ड कंपनी का एक ट्रेक्टर, गोविंद डाबर निवासी जुलवानिया का फार्मटैक कंपनी का एक ट्रैक्टर, प्यारसिंग मोरे निवासी पोखर का पावरटैक कंपनी का एक ट्रैक्टर, ज्ञानसिंग रावत निवासी बलखड का इंडोफार्म कंपनी का एक ट्रेक्ट्रर। लालु पिता ठाकुर ग्राम आरसी, म्यानसिंग उर्फ महेश पिता ग्यारसा सोलंकी, रामलाल पिता अमर सिगं डाबर निवासी मुहाली, दिलीप पटेल पिता नाहरसिंग पटेल ने देवास मं किसी कम्पनी में अटैच कर 18,000 रुपये से 25,000 रू. प्रतिमाह की दर पर अटैच करने का बोलकर लेकर गय़े थे। जिन्होने आज तक ट्रेक्टरों की किश्त भी नहीं दी व ट्रेक्टर मांगने पर ना ही ट्रेक्टर वापस किये है व ट्रैक्टर कहां है यही भी नही बता रहे है।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फरियादी महेश करोडा कि रिपोर्ट पर थाना बैडिया पर आरोपी लालु पिता ठाकुर ग्राम आरसी, म्यानसिंग उर्फ महेश पिता ग्यारसा सोलंकी ,रामलाल पिता अमरसिंग डाबर निवासी मुहाली, दिलीप पटेल पिता नाहरसिंग पटेल के विरुध्द अपराध क्रमांक 397/21 धारा 420, 406, 34 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया गया। जिसमंे जांच के दौरान यह ज्ञात हुआ कि आरोपियों द्वारा कई और किसान जैसे तारांचद मीणा निवासी कमोदवाडा का न्यु हालैण्ड कम्पनी एक ट्रेक्टर, भुवान सिंग मोरे निवासी सुर्वा का डिस्फायर कम्पनी एक ट्रेक्टर, मुकेश मीणा निवासी कमोदवाडा का सोनालिका कम्पनी का एक ट्रेक्टर, नितीन मीणा निवासी कमोदवाडा सोनालिका कम्पनी का एक ट्रेक्टर, काना हिरवे निवासी करौंदिया का न्यू हालैण्ड कम्पनी का एक ट्रेक्टर, रिना मोरे निवासी सुर्वा का न्यू हालैण्ड कम्पनी का एक ट्रेक्टर , रामा बडौले निवासी सुर्वा का न्यू हालैण्ड कम्पनी का एक ट्रेक्टर ,शिवराम कुन्दामाल खराडी का न्यु हालैण्ड कम्पनी का एक ट्रेक्टर इस प्रकार कुल 12 ट्रेक्ट्रर और 5 ट्रालिया इन आरोपीयो के द्वारा किसानो से धोखाधडी कर इधर उधर कर गबन कर लिया गया है।
इसी क्रम मे मामला किसानों व मजदुरों से जुडा होने पर वरिष्ट अधिकारियों को अवगत कराया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री सिद्धार्थ चौधरी द्वारा तुरंत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया व अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री जितेन्द्र सिंह पंवार (ग्रामीण) के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी बडवाह श्री विनोद दीक्षित के नेतृत्व में थाना बेड़िया से एक पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा इन आरोपियों की पतारशी कर गिरफ्तार किया पुछताछ पर आरोपीगण 1. लालु अंजने, 2. म्यान सिगं उर्फ महेश सोलंकी, 3. रामलाल डाबर, 4. दिलीप पटेल ने बताया की हमने व हमारे तीन अन्य साथी 4. हरजिन्द्रर सिगं कपुर निवासी सनावद, 5. मुकेश यादव निवासी नौशराबाद, 6. भागीरथ गुर्जर निवासी मिर्जापुर देवास ने किसानों से उनके ट्रेक्टरों के दस्तावेज लेकर व ट्रेक्टर -ट्रालिया लेकर कम्पनी में लगाने का बोलकर अन्य स्थानों पर किसानों को बिना बताऐ गिरवी रख देते थे। इन आरोपीयों के बताने पर अलग-अलग समय व अलग-अलग तारिखों को ट्रेक्टर व ट्राली जप्त किये गये जो इस प्रकार है –
जप्त ट्रेक्टर -ट्रालिया
महेश करोडा मुकेश यादव पिता मदनलाल यादव निवासी नौसराबाद न्यू हालैण्ड 3600 ट्रैक्टर, तारांचद मीणा पिता दगडु मीणाकमल सिंग सेधंव पिता हिम्मत सिंग सेंधव निवासी ग्राम कवडिया न्यू हालैण्ड कम्पनी का ट्रेक्टर, गोविंद पिता बाशीराम डाबर विष्णु पिता सालकराम धाकड निवासी पिरपाडल्याफार्मेट कम्पनी का ट्रेक्टर, भुवान सिंग मोरे अर्जुन सिगं पिता माखन सिगं धाकड निवासी घट्याकला डिस्फायर कम्पनी का ट्रेक्टर, मुकेश पिता गोविंद मीणा हरजिन्द्रर पिता देवेन्द्र कपुर निवासी शुभलाभ कालोनी सनावदइ सोनालिका कम्पनी का ट्रेक्टर, नितीन पिता सीताराम मीणा हरजिन्द्र पिता देवेन्द्र कपुर निवासी शुभलाभ कालोनी सनावद सोनालिका कम्पनी का ट्रेक्टर, रिना मोरे पति महेश मोरे हरजिन्द्र पिता देवेन्द्र कपुर निवासी शुभलाभ कालोनी सनावद न्यू हालैण्ड कम्पनी का ट्रेक्टर मय ट्राली, रामा पिता नरसिंग बडौलेहरजिन्द्र पिता देवेन्द्र कपुर निवासी शुभलाभ कालोनी सनावद न्यू हालैण्ड कम्पनी का ट्रेक्टर मय ट्राली, गोविंद पिता दलपत नायक (बजांरा) लालु पिता ठाकुर अजंले निवासी आरसी न्यू हालैण्ड कम्पनी का ट्रेक्टर, शिवराम पिता बाण्डु मोरे म्यान सिंग उर्फ महेश सोलंकी निवासी धातड न्यू हालैण्ड कम्पनी का ट्रेक्टर, प्यार सिंग पिता विश्राम मोरे रामलाल पिता अमर सिगं डाबर निवासी मुहाली पावरटेक कम्पनी का ट्रेक्टर मय ट्राली, ज्ञानसिंग पिता रायमल रावत रामलाल पिता अमर सिगं डाबर निवासी मुहाल इंडोफार्म का ट्रेक्टर जप्त किए गए हैं।
गिरफ्तार आरोपी
म्यान सिगं पिता ग्यारसा सोलंकी उम्र 32 वर्ष निवासी खेडी बुजुर्ग धातड फालिया थाना कसरावद, रामलाल पिता अमर सिगं डाबर जाति भीलाला उम्र 35 वर्ष निवासी मुहाली (रिछडिया फालिया ) थाना गोगांवा, लालु पिता ठाकुरजी अजंले जाति बलाई उम्र 56 वर्ष निवासी आरसी, दिलीप पटेल पिता नाहर सिगं राजपुत उम्र 51 वर्ष निवासी पिपलगोन थाना कसरावद, हरजिन्दर पिता देवेन्द्र सिगं कपुर जाति सिख उम्र 42 वर्ष निवासी शुभलाभ कालोनी सनावद, मुकेश पिता मदनलाल यादव उम्र 37 वर्ष निवासी नौसराबाद तह.सोनकच्छ जिला देवास को गिरफ्तार किया गया है। भागीरथ पिता बद्री गुर्जर निवासी मिर्जापुर थाना भौंरासा जिला देवास फरार है।
इस कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बड़वाह श्री विनोद दीक्षित और थाना प्रभारी बेड़िया श्री सौरभ बाथम के नेतृत्व मे उनि शीतल सिंघार ,सउनि अजय दुबे, आर.409 हुकुम सोलंकी, आर.268 अर्जुन आर्य,आर.539 समीर शेख,आर.850 राजीव, आर 952 कारण व गुर्जर,महिला आर.956 सरोज जादौन,महिला आर. 901 पूनम पाण्डे आर. अभिलाष डोगंरे (पुलिस अधीक्षक कार्यालय खरगोन) की विशेष भूमिका रही।
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