हितग्राही हुकूमचंद भालसे पिता कन्हैया लाल भालसे द्वारा बताया गया की शासन द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण सम्बल योजना के अंतर्गत (सामान्य मृत्यु) पर अनुग्रह सहायता राशि (दो लाख) रूपए की योजना है इस योजना के तहत मेरी पत्नी तारा बाई हुकूमचंद भालसे का स्वर्गवास दिनांक 23/09/2018 को हो गया था | जिसका स्वीकृति आदेश क्रमांक 113212 दिनांक 03/07/2019 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ठीकरी द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था | जिसको लेकर काफ़ी समय हो गया और आज तक मुझे लाभ नहीं मिला अतः इस सबंध मे मेरे द्वारा c.m. हेल्प लाइन (181) पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी।
कसरावद@विशाल भमोरिया
जिसमे कभी कहा जाता है की अभी शासन स्तर से बजट नहीं आया, कभी कहा जाता है की आप अपात्र हो, कभी कहा जाता है की जांच पर पाए जाने पर पात्र हो लेकिन त्रुटि पूर्ण अपात्र हो, कभी कहा जाता है की 60 वर्ष से अधिक आयु होने से अपात्र हो, कभी कहा जाता है की पात्र करने हेतु कार्यवाही जारी है जब इस सबंध मे लाभ मे देरी व c, m, हेल्प लाइन पर निराकरण का स्पस्टीकरण माँगा गया तों 7 कार्य दिवस के समयावधि के समाप्त होने के बाद भी मुझे संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया | जिसके बाद उच्चतम न्यायालय इंदौर के अधिवक्ता यशवंत पगारे जी से संपर्क किया गया तब जाकर उनके द्वारा भी उनके वकील पत्र पर नोटिस भेजा था जिसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया | फिर जिसके बाद मुझे उनके द्वारा उच्च न्यायालय इंदौर मे एक याचिका दायर करना पड़ी जिस पर उच्च न्यायालय ने जनपद पंचायत ठिकरी को निर्देशित करते हुए 45 का समय दिया गया था जो उनके निर्देशानुसार अब मुझे मेरे खाते मे राशि वितरित की गई | अगर कभी मे उच्च न्यायालय की सरण नहीं लेता तों मुझे अभी तक गुमराह व भटकाया जाता।






























