माह जुलाई में अभी तक 04 जघन्य मामलो में माननीय न्यायालय नें सुनाई सजा , महिला संबधी अपराधों में धार पुलिस नें प्रभावी कार्यवाही।
धार@टीम भारतीय न्यूज़
दिनांक 03.09.2022 को थाना कानवन पर फरियादीया ने रिपोर्ट किया अज्ञात आरोपी फरियादिया की नाबालिक लडकी को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है । फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 448/2022 धारा 363 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया ।
दौराने विवेचना अपहृता को आरोपी के कब्जे से दस्तयाब कर प्रकरण में धारा 366, 376(2)n भादवि एवं 5L पोक्सो एक्ट का इजाफा कर आरोपी रमेश पिता भागीरथ भूरिया जाति भील उम्र 24 साल निवासी मानगढ थाना कानवन को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय बदनावर में पेश किया गया ।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुवे प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज की श्रेणी में रखा गया था उक्त सनसनीखेज अपराध में आरोपी रमेश पिता भागीरथ भूरिया जाति भील उम्र 24 साल निवासी मानगढ थाना कानवन को माननीय न्यायालय बदनावर द्वारा आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 18000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित गया है ।
उपरोक्त प्रकरण में पैरवीकर्ता लोक अभियोजक नवीन वेतल , प्रकरण के नोडल अधिकारी थाना प्रभारी रामसिंह राठौर , विवेचक उप निरी सोहनसिंह कायत, आरक्षक 675 धर्मेन्द्र द्वारा सराहनीय कार्य किया गया ।
धार पुलिस द्वारा महिला संबधी अपराधों को जघन्य श्रेणी में रख कर उच्च स्तर की विवेचना की जा रही है जिसके परिणाम स्वरुप माह जुलाई में अभी तक 04 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा सजा दी गई है जो निम्नानुसार है
01. पुलिस थाना सेक्टर 01 के प्रकरण क्रमांक 186/23 में दिनांक 13.07.23 को अजीवन कारावास से दण्डित किया गया
02. पुलिस थाना कुक्षी के प्रकरण क्रमांक 237/23 में दिनांक 14.07.23 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया
03. पुलिस थाना कुक्षी के प्रकरण क्रमांक 627/21 में दिनांक 18.07.23 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया ।
04. आज दिनांक को पुलिस थाना कानवन के प्रकरण क्रमांक 448/22 में दिनांक 26.07.2023 को 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया ।






























