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पुलिस अधीक्षक दमोह के निर्देशानुसार सर्पदंश के मर्ग का शीघ्र निराकरण कर मृतक के परिजनों को राहत राशि दिलाने के संबंध में निर्देशित किया गया था ।
दमोह@चर्तुभुज बिट्टू दुबे
थाना रजपुरा में मर्ग क्रमांक 16/2022 धारा 174 जाफो में मृतिका विद्यारानी आदिवासी पति परम आदिवासी निवासी ग्राम नारायणपुरा के मर्ग का निराकरण 03 माह के भीतर कर मृतिका के पति को शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली सहायता राशि 400000/- के संबंध में अवगत कराते हुए मर्ग इंटीमेशन और पीएम रिपोर्ट की कॉपी राहत राशि के आवेदन की प्रक्रिया समझाते हुए प्रदाय की गई । मृतिका के पति को शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली सहायता राशि 400000/- रुपए बैंक खाते में मिल जाने पर मृतिका के पति द्वारा थाने पर उपस्थित होकर थाना रजपुरा के पुलिस द्वारा जल्द मर्ग का निराकरण करने और राहत राशि के बारे अवगत कराने के संबंध में धन्यबाद दिया गया ।






























