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सोसायटी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्यप्रदेश इकाई के प्रभारी सैय्यद रियाज़ ने बताया कि हज पर जाने के लिए हज कमेटी ऑफ इण्डिया या भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड हज टूर्स (जिन्हें हज का कोटा मिला है) वही अधिकृत हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अगर कोई हज वीज़ा के अलावा अन्य वीज़ा पर यात्रा करता है तो इसका ज़िम्मेदार वह स्वयं है।
मध्यप्रदेश@साबिर खान fm
किसी देश में गलत तरीके से जाना गैर कानूनी है जबकि यह तो हज का सफ़र है, सैय्यद रियाज़ ने प्राइवेट टूर्स से हज पर जा रहै लोगों से अनुरोध किया है कि वह अपनी बुकिंग कराने से पहले मंत्रालय की वेबसाईट पर जाकर पता करें कि जिस हज ग्रुप से आप बुकिंग करा रहैं हैं उसका नाम रजिस्टर्ड लिस्ट में है या नहीं, सस्ते के चक़्कर में घाटे में जाने से बेहतर हैं अच्छी हज यात्रा और निश्चिंत हज यात्रा पर फोकस करे, मध्यप्रदेश राज्य के 24 हज टूर ऑपरेटर को हज-25 के लिए मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है जिनके नाम मंत्रालय की साईट पर दिए गए हैं



































